E-Commerce वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जानिए क्या कहता है उपभोक्ता विभाग का कानून
अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं और आपको शॉपिंग से जुड़ी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप उस ई-कॉमर्स वेबसाइट से उसकी शिकायत करेंगे. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर ग्राहकों को शिकायत प्राप्ति की सूचना देना अनिवार्य है.
E-Commerce वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जानिए क्या कहता है उपभोक्ता विभाग का कानून (Reuters)
![E-Commerce वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जानिए क्या कहता है उपभोक्ता विभाग का कानून](http://cdn.zeebiz.com/hindi/sites/default/files/styles/zeebiz_850x478/public/2022/11/13/109999-shopping-reuters.jpg)
E-Commerce वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जानिए क्या कहता है उपभोक्ता विभाग का कानून (Reuters)